कुरुक्षेत्र। वर्तमान में यूपी के शामली जिले के रहने वाले दो व्यक्तियों ने जिले के गांव कौलापुर में 16 केवीए ट्रांसफार्मर की चोरी की घटना को कोर्ट में स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने बुधवार को दोनों आरोपियों को धारा 136 बिजली एक्ट, 2003 के तहत दोषी करार दिया।
25 अप्रैल 2024 की रात को गांव कौलापुर में धरम सिंह के खेत में लगे 16 केवीए ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई। चोरों ने ट्रांसफार्मर के अंदरूनी पार्ट्स निकाल लिए और पूरा तेल जमीन पर बिखेर दिया। इस चोरी से यूएचबीवीएन को लगभग 73 हजार रुपये का नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलने पर सदर थानेसर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान शिव कुमार उर्फ गोविंदा और खेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव देवपुरा के रहने वाले हैं।
केस की सुनवाई में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का लिए तारीख दी गई थी, लेकिन आरोपी शिव कुमार उर्फ गोविंदा और खेम सिंह ने बिना किसी दबाव, डर या प्रलोभन के अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया कि वे कबूल करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन दोनों ने अपनी मर्जी से अपराध कबूल कर लिया। अदालत ने इन कबूलनामों और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया इसके बाद अदालत ने दोनों को पहले से जेल में बिताए हुए समय को सजा मानते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया।