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Kurukshetra News: छीना-झपटी के दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

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कुरुक्षेत्र। दो साल पहले स्कूटी सवार महिला से पर्स छीनने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी शुभम निवासी पिपली व वीरेंद्र निवासी डीडी कॉलोनी को अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। महिला स्कूटी से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए शुभम और वीरेंद्र उसका पर्स छीनकर फरार हो गए थे। पर्स में मोबाइल, नकदी और कागजात थे।
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जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 22 मार्च 2021 को थाना सदर थानेसर में दी शिकायत में रविंद्रजीत सिंह निवासी सेक्टर-सात ने घटना के बारे में जानकारी दी थी। शिकायत के अनुसार उसकी पत्नी स्कूटी से पिपली रोड पर अपने निजी काम से गई थी। शाम करीब सात बजे उसकी पत्नी सेक्टर-सात के मोड़ के पास पहुंची तो बाइक पर आए दो युवक उसकी पत्नी के हाथ से पर्स छीनकर भाग गये। पर्स में नकदी, मोबाइल और जरूरी कागजात थे। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-एक ने करते हुए आरोपी शुभम व वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर शुभम व वीरेंद्र को धारा 411 आईपीसी के तहत तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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