कुरुक्षेत्र। पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2025 में होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों की रिविजन समय सारिणी जारी की गई है। इस समय सारिणी के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 मई को किया जाएगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों की हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 163 के नियम आठ व हरियाणा पंचायती राज नियमावली 1994 के नियम 212 के उपनियम एक के तहत मतदाता सूची का रिविजन प्रोग्राम जारी किया गया है। इस प्रोग्राम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची है, जिसका अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर 2024 को किया गया है। इसके साथ मिलान आगामी शेड्यूल के अनुसार किया जाना है।
उन्होंने कहा कि वार्ड वाइज मतदाता सूची का ड्राफ्ट का कार्य 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को वार्ड वाइज मतदाता सूची के लिए दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। 18 अप्रैल तक दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल होगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को उपायुक्त के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी तथा छह मई को अपीलों पर सुनवाई करने की अंतिम तिथि होगी। इसके उपरांत 13 मई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।