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Kurukshetra News: अफीम के साथ पकड़े गए दोषी को 15 साल कैद

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कुरुक्षेत्र। दो साल पहले अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी अजीत सिंह उर्फ पिंद्र उर्फ काला निवासी ढकाला पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला उप-न्यायवादी राजकुमार (डीडीए) ने बताया कि 13 अक्तूबर 2021 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम शाहाबाद में बराड़ा चौक फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर अजीत सिंह को उसकी कार सहित जीटी रोड पर रतनगढ़ के पास से काबू किया था। कार की तलाशी लेने पर उसमें से प्लास्टिक कैन में 26 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने अजीत सिंह को 15 वर्ष कारावास व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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