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Kurukshetra News: छेड़छाड़ करने पर शिक्षक को पांच साल की जेल

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कुरुक्षेत्र। पिहोवा रोड स्थित गांव के राजकीय स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (बलात्कार व पोक्सो एक्ट) ने कैथल जिले के रहने वाले आरोपी अध्यापक सूबे सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के लगभग तीन साल बाद आया है।
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जिला न्यायवादी के अनुसार 17 वर्षीय नॉन-मेडिकल स्ट्रीम की छात्रा ने 1 फरवरी 2023 को थाना सदर पिहोवा में दी शिकायत में बताया कि 25 जनवरी 2023 को दोपहर करीब दो बजे वह अपनी सहेली के साथ पानी पीने कक्षा से बाहर निकली थी। उसी दौरान आरोपी अध्यापक सूबे सिंह ने उसे रोका और स्कूल की लैब में बुलाया। लैब में पहुंचते ही अध्यापक ने अश्लील बातें शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने अच्छे असेसमेंट नंबर दिलाने का लालच दिया और दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए।
छात्रा किसी तरह हाथ छुड़ाकर कक्षा में वापस आई और सहेलियों को सारी बता बताई। प्रिंसिपल के पास शिकायत ले जाने पर एक अन्य अध्यापक ने डराया कि मामला गंभीर है, किसी से न बताएं वरना जीवन खराब हो जाएगा। छुट्टी के बाद घर पहुंचकर छात्रा ने माता-पिता को पूरी घटना सुनाई। परिवार ने तुरंत थाना सदर पिहोवा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और आपराधिक धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। मामले की लगातार सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों के बयान, सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना व न चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कैद, जबकि आईपीसी धारा 506 के तहत एक साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना न चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कैद सुनाई।
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