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कांवड़ यात्रा पर जाने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को अपने गांव के सरपंच, नंबरदार, चौकीदार और पार्षदों के माध्यम से संबंधित थाना या चौकी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कांवड़ यात्रा में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्री अपने वाहनों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर या डीजे का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
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ये निर्देश एसपी आस्था मोदी ने कांवड़ यात्रियों के लिए जारी किए। उन्होंने हिदायत दी है कि यात्रा के दौरान आवश्यकता से अधिक चौड़े वाहनों का प्रयोग ना करें। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडे ले जाना भी प्रतिबंधित है। सभी कांवड़ यात्री इस यात्रा के दौरान कांवड़ियों को अपने साथ पहचान पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज रखना भी आवश्यक होगा।
यात्रा के दौरान कुछ यात्री अपने दुपहिया वाहनों को बगैर साइलेंसर के प्रयोग मे लाते है, जो कानून के विरूद्ध है। इस प्रकार के वाहन का प्रयोग करना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। इस प्रकार की वाहनों का प्रयोग करने से आम लोगों पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे आम लोगों में कांवड़ यात्रियों के प्रति नकारात्मक सोच पैदा होती है।
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