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Kurukshetra News: एनडीपीएस मामले में आरोपी शेखर को नियमित जमानत मिली

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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त व जिला सत्र अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में पंचकूला जिले के कालका निवासी आरोपी शेखर (28) को नियमित जमानत दी है।
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मामला सदर पिहोवा थाने में 29 नवंबर को दर्ज किया गया था जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगी थीं। पुलिस ने बताया था कि इस मामले में 4.850 किलोग्राम चूरा पोस्त खसखस (पॉपी स्ट्रॉ) बरामद हुई थी। बरामदगी आरोपी और सह-आरोपी की संयुक्त कब्जे से हुई। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी 29 नवंबर 2025 से हिरासत में है। सह-आरोपी नीरज चौहान को पहले ही 24 दिसंबर को जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के सिद्धांत लागू होते हैं। जमानत सामान्य नियम है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल से पहले लंबी हिरासत उचित नहीं। सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं दिखी। शेखर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक जमानतदार पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। शर्तें रखी गईं कि देश छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लें, समान अपराध न करें और गवाहों को प्रभावित न करें।
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