फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: बागवानी विभाग की सात सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी विभाग की सात सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अन्तर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवेदन की स्वीकृति, भावांतर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन उपरांत दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अंदर जबकि संपूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अंदर किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें