राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 सितंबर को निपटाएं लंबित चालान
कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वाहन चालक अपने लंबित चालानों का भुगतान कर सकते हैं। डीएसपी ट्रैफिक रोहतास कुमार ने बताया कि वाहन चालक 1 से 12 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर न्यायालय में अपने पेंडिंग चालानों का निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा 13 सितंबर को कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत में भी चालान का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए वाहन चालकों को 12 सितंबर तक अपनी लिखित अपील स्वयं या वकील के माध्यम से अदालत में जमा करानी होगी। डीएसपी ने इसे वाहन चालकों के लिए सुनहरा अवसर बताया जिसमें वे बिना विलंब के अपने लंबित चालानों का निपटान कर सकते हैं।