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Kurukshetra News: वीआईपी सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू

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कुरुक्षेत्र। जिलाधीश महावीर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत वीआईपी मार्ग, कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष पाबंदियां लागू रहेंगी।
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कार्यक्रम स्थल के 75 मीटर दायरे में सड़क के दोनों ओर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करना सख्त मना है। वहीं, इन कार्यक्रम स्थलों से दो किलोमीटर की परिधि में लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी और अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल या केन रखने और वीआईपी मार्ग पर ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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