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हाई कोर्टने किया मोती लाल सैनी के सरपंच बनने का रास्ता साफ

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बाबैन में 9 फरवरी को सरपंच पद के लिये हुये उपचुनाव में हाई कोर्ट ने मोती लाल सैनी को बाबैन का सरपंच निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिये है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोती लाल सैनी व उनके समर्थकों में खुशी लहर है। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर सतबीर सिंह ने बताया है कि 9 फरवरी को बाबैन उपचुनाव पर हाई कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर स्टे लगाया हुआ था। वीरवार को हाई कोर्ट ने स्टे को हटाते हुए मोती लाल सैनी को बाबैन के सरपंच पद का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी के आदेश जारी किये है। बाबैन के बीडीपीओ साहब सिंह ने बताया है कि मोती लाल सैनी को आज चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा तथा चुनाव आयोग के आदेशानुसार पद की शपथ दिलाई जायेगी। उधर, मोती लाल सैनी ने कहा है कि चुनाव में उनकी नहीं बल्कि बाबैन की जनता की जीत हुई है।
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बिना किसी भेदभाव से विकास कार्य करवाने के साथ-साथ लोगों में आपसी भाईचारा बनाना उनकी प्रथामिकता होगी। यहां बता दें कि 9 फरवरी को बाबैन में सरपंच पद के लिये उपचुनाव हुआ था, जिसमें 20 वार्ड से कुल 5261 वोट में से 3750 वोट पोल हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मतगणना तथा परिणाम पर रोक लगा रखा थी। जिसके अगले दिन हाई कोर्ट ने संजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मतगणना पर लगी रोक को हटाकर 12 फरवरी को मतगणना कर परिणाम की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये थे। तब 12 फरवरी को मतगणना के दौरान मोती लाल सैनी को 2002 व संजीव कुमार को 1734 मत प्राप्त हुये थे। इस परिणाम पर स्टे होने के कारण उसे परिणाम की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश किया गया था। वीरवार 13 फरवरी को हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोती लाल सैनी को गांव का सरपंच निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिये है।
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