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नाबालिग मौसेरी बहन की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले भाई को उम्रकैद

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मौसेरी बहन से दुष्कर्म के बाद निर्ममता से उसकी हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रिश्तों का शर्मसार करने वाली यह घटना एक जुलाई 2016 को कुरुक्षेत्र के सेक्टर-3 में हुई थी।
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मालूम हो कि 14 वर्षीया छात्रा स्कूल से घर आई थी। इसी दौरान परिवार के सदस्य घर में नहीं होने के वजह से पड़ोस में रहने वाला मौसेरा भाई घर में पानी पीने के बहाने आया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। मृतका के परिवार के सदस्य कैथल में किसी रिश्तेदार के अंतिम भोग पर गये थे। इस दौरान जब घर लौटे तो छात्रा की खून में लथपथ लाश घर में पड़ी थी।
इस घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह मौके पर पहुंचे थे और हत्यारे की तलाश में कई टीमें लगाई गई थी। पुलिस जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि उक्त छात्रा के पड़ोस में रहने वाले मौसेरे भाई ने कुछ समय पहले उसका अश्लील वीडियो बनाया था। जिसका खुलासा होने के बाद वह अपनी मौसेरी बहन से रंजिश रखता था।
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घटना वाले दिन उसे इस बात की जानकारी थी कि छात्रा के परिजन घर में नहीं है और छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल से आते ही वह पानी पीने के बहाने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसकी मौसेरी बहन रसोईघर में पानी लेने गई तो उसने घटनाक्रम को अंजाम दे दिया था।
अदालत में विचाराधीन इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद ने आरोपी को धारा 8 पॉक्सो के तहत 5 साल की कैद और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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