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मोबाइल छीनने के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

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अदालत ने डेढ़ साल पहले शाहाबाद बस अड्डे के पास से युवती से मोबाइल छीनने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया, नहीं भरने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 13 अप्रैल को शाहाबाद की एक युवती ने थाना शाहाबाद पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बस अड्डे से पैदल घर जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर पीछे से आए दो युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और 28 नवंबर को आरोपी अजय निवासी लखमड़ी और जसवंत सिंह वासी कसेरला खुर्द (अंबाला) को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अजय व जसवंत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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