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Kurukshetra News: एक जुलाई से पुलिस नए कानूनों के मुताबिक करेगी कार्रवाई

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कुरुक्षेत्र। सेमिनार में नए कानून के विषय में जानकारी देते उप जिला न्यायवादी डॉ. चंद्रमोहन।
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कुरुक्षेत्र। अब पुलिस प्रशासन को एक जुलाई से परिवर्तित किए गए नए कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। इन नए कानून के संबंध में जिला पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए पुलिस लाइन के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उप जिला न्यायवादी डॉ. चंद्रमोहन ने भारत सरकार की ओर से संशोधित तीन नए कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कानून में बदलाव का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाना है।
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उप जिला न्यायवादी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि समय की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से तीन नए कानूनों को पारित किया गया है। सरकार द्वारा पारित तीन नए कानून अगले माह एक जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे। एक जुलाई के बाद भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 लागू होगा।
बताया कि समय की मांग को देखते हुए पुराने कानूनों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिस समय वह कानून बनाए गए थे उस समय तक उनकी महत्ता काफी थी, लेकिन आज के समय में वह कानून पूर्ण रूप से समय के अनुरूप नहीं थे। इसलिए सरकार द्वारा मुलभूत परिवर्तन लाकर विधि द्वारा पारित किया गया है। अब पुलिस विभाग को परिवर्तित कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी।
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डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि गंभीर आपराधिक मामलों में एफएसएल की सहायता लेनी अति आवश्यक है। समय की मांग को देखते हुए डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता दी गई है। तुच्छ मामलों में अपराध करने वालों के लिए कानून में सामाजिक दंड देने का प्रावधान किया गया है। कुछ मामलों में अनुसंधानकर्ताओं को राजपत्रित अधिकारी की पूर्व अनुमति से परिवाद की जांच करने के लिए समय दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। नए कानूनों में कई गंभीर मामलों में सजा को बढ़ाया गया है ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अधिक सजा मिले। इस मौके पर डीएसपी लाडवा तरुण सैनी, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार, मोहन लाल, जगदीश टामक, कुलबीर कौर, निर्मल सहित थाना व चौकी प्रभारी मौजूद रहे।
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