अदालत ने कीटनाशक दवाई विक्रेताओं पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक ने विक्रेता साई सेवा भंडार बराड़ा रोड बाबैन एवं एवरग्रीन पेस्टीसाइड लालडू के खिलाफ कीटनाशक मिसब्रांडेड पाए जाने पर अधिनियम 1968 के अधीन मामला दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने साई सेवा भंडार पर 10 हजार जुर्माना लगाया है। निर्माण मैसर्ज एवरग्रीन पेस्टीसाइड लालडू को भगोड़ा घोषित किया है। कृषि विभाग ने निर्माता के कुरुक्षेत्र में कारोबार पर रोक लगा दी है।