कुरुक्षेत्र। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सड़क पर मोटर यान के प्रयोग से हुई दुर्घटना से पीड़ित है तथा ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल (एबी इम्पैनल अस्तपाल) में प्रति पीड़ित एक लाख 50 हजार रुपये तक की राशि के नकदी रहित उपचार किया जाएगा। जिला सिविल सर्जन डाॅ. सुखबीर सिंह ने कहा कि अगर किसी अस्पताल में ऐसे पीड़ितों के केस आते हैं, उनका तुरंत नकदी रहित उपचार प्रारंभ करें तथा सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोई भी अस्पताल आरएसए मरीजों को इस नकदी रहित उपचार के लिए इन्कार नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति अस्पताल द्वारा किया गया मरीजोंं पर खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अस्पताल सरकार के दिशा निर्देशानुसार की अवहेलना करता पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उपसिविल सर्जन डॉ. प्रदीप कुमार को जिला गवर्नेंस रिड्रेसल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की अगर कोई शिकायत है तो वह संबंधित जिला शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।