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Kurukshetra News: आधार से लिंक नहीं तो पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, 30 जून तक मौका

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कुरुक्षेत्र। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैनकार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैनकार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार के तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है।
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यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि अपने पैनकार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैनकार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें, लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा, यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है, इसके बाद आधार को पैनकार्ड से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।
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