संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। चार साल पहले एक किलो, 600 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रवि कुमार हॉल निवासी इंदिरा कॉलोनी थानेसर पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप-न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि सीआईए-दो की टीम 29 मई 2018 को श्रद्धानंद चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को रेलवे रोड की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया। शक होने पर टीम ने उसे काबू कर पूछताछ की तथा उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर आरोपी रवि कुमार के कब्जे से एक किलो, 600 गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रवि कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।