कुरुक्षेत्र। नशीला पदार्थ रखने के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सुनाया। उक्त जानकारी देते हुए उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि बलबीर सिंह पुत्र भूरियाराम वासी संधू फॉर्म मोरथली को 27 सितंबर 2018 को पिहोवा थाना की टीम ने गांव मोरथली के निकट से काबू किया था। उसके कब्जे से चोरी का सामान व अवैध असला होने के शक पर बलबीर सिंह की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान बलबीर सिंह कुर्ते की बाई जेब से एक पन्नी में सफेद रंग का कोई पदार्थ मिला था। इसको खोलकर चैक किया तो पन्नी में से अचानक नशीला पदार्थ स्मैक और हेरोइन बरामद हुई थी, जिसका वजन करीब आठ ग्राम था। आरोपी के खिलाफ पिहोवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश सिंह ने उपरोक्त सजा सुनाई है।