संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। दीपावली त्योहार पर प्रशासन ने आतिशबाजी जलाने के संबंध में हिदायतें जारी की हैं। जिले में केवल ग्रीन पटाखे व आतिशबाजी रात को आठ से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। ये जानकारी उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने दी।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों को लागू किया जाता है। जिले की सीमाओं के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण के प्रतिबंध के अलावा, ग्रीन क्रैकर्स को छोडकऱ, संयुक्त पटाखों (शृंखला पटाखे या लारी), सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आदेश निगम कुरुक्षेत्र, सभी एसओबी डिविजनल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी को भेजे जाते हैं।
उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं के कार्यकारी सचिव, सभी पुलिस थानों के प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी, कुरुक्षेत्र और अग्निशमन कार्यालय के अन्य कर्मचारी इस आदेश का पालन करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश का पालन कराने के लिए छापेमारी करें और प्रतिदिन अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान अक्टूबर से जनवरी के महीनों में वायु प्रदूषण, विशेष रूप से पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम) बढ़ जाता है।
पीएम 2.5 और पीएम 10 के उच्च स्तर के संबंध में एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उच्च वायु प्रदूषण गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, श्वसन और हृदय रोग से ग्रस्त लोगों का ज्यादा ध्यान रखना होता है।
जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।