कुरुक्षेत्र। सेक्टर 13 में एक्वायर हुई जमीन की एवज में प्लॉट न दिए जाने के मामले में जारी किए गए आदेश का पालन न होने पर अब अदालत ने पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। उन्हें तीन जुलाई को जारी आदेश के संदर्भ में अब 18 अगस्त को अदालत में जवाब देना होगा। अदालत ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकाशवति की ओर से दायर मामले के मुताबिक वर्ष 1972-73 में सेक्टर 13 के लिए जमीन एक्वायर की गई थी, जिसकी एवज में पॉलिसी अनुसार उन्हें प्लॉट दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जहां करीब डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद संबंधित अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें छह माह के दौरान प्लॉट दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाने के लिए उन्हें स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। जिसके चलते सिविल जज सीनियर डिविजन देवेंद्र की अदालत ने तीन जुलाई को हुड्डा के संबंधित अधिकारियों को पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर हुड्डा के संबंधित अधिकारियों को अदालत में पेश करवाया जाए लेकिन यह तय समय के दौरान नहीं किया गया। संवाद