कुरुक्षेत्र/पिहोवा। सवा साल पहले युवक के हाथ से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी देवेंद्र उर्फ छोटू निवासी गोविंद नगर पिहोवा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना शहर पिहोवा में 13 जून 2023 को दर्ज शिकायत में अमित निवासी सहसवान जिला बदायूं यूपी ने बताया था कि 11 जून रात करीब साढ़े आठ बजे वह हुडा पार्क के पास खड़ा था। उसी समय दो युवक स्कूटी पर आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी देवेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।