कुरुक्षेत्र। छह साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने करनाल निवासी सोमपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना 2 नवंबर 2024 की है। लाडवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने बताया कि उनका रिश्तेदार सोमपाल उस दिन उनके घर आया था। वह ऊपर बने चौबारे में बैठा था। उनकी छह वर्षीय बेटी वहीं खेल रही थी। शाम करीब छह बजे बच्ची रोते हुए परिजनों के पास पहुंची। उसने सोमपाल पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया था।