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Kurukshetra News: एमएसीटी ने 17.98 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

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कुरुक्षेत्र। जिला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के जज अनिल कुमार ने 24 नवंबर 2023 को पटियाला जिले में हुए एक सड़क हादसे के मामले में मृतक मोहन सिंह उर्फ मोहना राम की विधवा नीलम रानी व तीन बेटों को कुल 17,98,249 रुपये मुआवजे देने का आदेश सुनाया।
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मुआवजा नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दाखिल याचिका की तारीख से मिलेगा। हादसा पटियाला के पुलिस स्टेशन जुलकन क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे हुआ। मोहन सिंह अपनी मोटरसाइकिल-रेहड़ी पर गेहूं के बीज के पैकेट लादकर रोहर जगीर गांव की ओर जा रहे थे। दूसरी ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गलत साइड पर आकर टक्कर मार दी, जिसे कुरुक्षेत्र जिला के अमीन गांव के रहने वाला विशाल चला रहा था। टक्कर से मोहन सिंह वाहन सहित सड़क किनारे गहरे पानी के गड्ढे में गिर गए और गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से मृतक के बेटे गुरदियान राम ने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर गवाही दी।
एफआरआई, साइट प्लान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व अन्य पुलिस दस्तावेजों से हादसा व कार की संलिप्तता साबित हुई। ड्राइवर व मालिक ने हादसे से इन्कार किया लेकिन कोई गवाही या सबूत नहीं दिया, जिससे उनके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगा। इंश्योरेंस कंपनी ने लापरवाही का आरोप लगाया कि मृतक हेलमेट नहीं पहने थे और रेहड़ी लगी मोटरसाइकिल चला रहे थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि इसका हादसे के कारण से कोई सीधा संबंध नहीं था।
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