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Kurukshetra News: आज लगेगी लोक अदालत, 12 हजार के करीब मामलों के निपटारे की उम्मीद

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कुरुक्षेत्र। प्री लोक अदलात में डीएलएसए कार्यालय में मामले की सुनवाई करमामले में समझौता करवाने
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कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला अदालत के न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में 12 हजार के करीब लंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद है। आवेदन करने के अंतिम दिन शुक्रवार को जिला अदालत में फरियादियों की लंबी कतारें लगी दिखाई दीं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नितिका भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करना है जिससे पक्षकारों को त्वरित और किफायती न्याय मिल सके। इसमें दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद और अन्य लंबित मामले शामिल हैं। प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का समाधान कराएं जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला है।

इस लोक अदालत के लिए करीब 12 हजार से ज्यादा फरियादियों ने आवेदन जमा कराए हैं। शनिवार को जिला अदालत में छह जजों की बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। एक-एक जज शाहाबाद व पिहोवा में इन मामलों की सुनवाई कर इनका निपटान करेंगे।
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उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता और मध्यस्थ मौजूद रहेंगे, जो पक्षकारों की सहमति से विवादों का निपटारा करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस आयोजन से न केवल अदालतों का बोझ कम होगा बल्कि पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। प्राधिकरण ने लोगों से समय पर पहुंचकर इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की है।

आठ न्यायाधीशों की बेंच करेगी सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में न्यायाधीशों की आठ बेंच बनाई गई हैं। इनमें छह बेंच जिला अदालत में बैठेंगी, जबकि उपमंडल स्तर पर पिहोवा व शाहाबाद में अदालत में एक-एक बेंच सुनवाई करेगी। 13 दिसंबर को भी लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें 15,161 मामलों को रखा गया था जिनमें से 10,052 मामलों का निपटारा हुआ था।

इन मुकदमों का होगा समाधान

छोटे स्तर के आपराधिक मामले, 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस से जुड़े मामले), बैंक संबंधी मामले, पारिवारिक कलह, वैवाहिक विवाद, श्रम कानूनों से संबंधित, भूमि विवाद, सिविल मामले, राजस्व मामले, बिजली संबंधी मामले, यातायात चालान और प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई होगी।
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