कुरुक्षेत्र। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना कारगर साबित हो रही है। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है।
उपायुक्त ने कहा कि 18 से 60 वर्ष आयु की जिन महिलाओं की पारिवारिक आय पांच लाख या फिर इससे कम हो और वे पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं हों, इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।