फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: जमा करवाने होंगे लाइसेंसी हथियार, ऐसा न करने वालों पर होगी कार्रवाई

विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। विज्ञप्ति
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। लोकसभा चुनाव के चलते जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। ऐसे में लाइसेंस धारकों को अब अपने हथियार जमा करवाने होंगे। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधीश एवं शांतनु शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र एवं हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत सभी लाइसेंस धारकों को आग्नेयास्त्र एवं हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश विभिन्न बैंकों, निजी बैंकों में तैनात प्राधिकृत सुरक्षा गार्डों, जिनके पास बैंकों के नाम से लाइसेंस है, विभिन्न एटीएम में तैनात प्राधिकृत सुरक्षा गार्डों, एटीएम में नकदी भरने एवं सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्डों को छोड़कर सभी पर लागू होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस तथा अन्य लोक सेवकों पर भी लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि सभी आर्म्स लाइसेंस धारक आग्नेयास्त्र एवं गोलाबारूद को तुरंत अपने संबंधित पुलिस थानों, प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास उचित रसीद के साथ जमा करवा दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। इन आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें