फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी कृष्णा गर्ग को किया बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। अवैध हथियार के साथ 12 सितंबर 2019 को गिरफ्तार सेक्टर सात निवासी कृष्ण गर्ग को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. मोहिनी की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
विज्ञापन

यह मामला थाना लाडवा में सितंबर 2019 को दर्ज एफआईआर से संबंधित था, जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि गुप्त सूचना के आधार पर गांव बड़शामी के बस अड्डे के पास नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान सेक्टर-सात निवासी कृष्ण गर्ग को उसकी स्कोडा कार से एक देशी पिस्तौल और तीन कारतूसों सहित गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि आरोपी के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों को पेश किया और बरामदगी, जांच तथा अभियोजन स्वीकृति से संबंधित साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे। वहीं बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और जांच प्रक्रिया में कई गंभीर त्रुटियां हैं। फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बरामद पिस्तौल कार्यशील स्थिति में थी। हथियार की तकनीकी जांच अथवा आर्मरर की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि कथित हथियार वास्तव में उपयोग योग्य था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें