नाबालिक से दुराचार के दोषी को अदालत ने दस साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना पिहोवा में दिनांक 4 सितंबर 2013 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सैयानां सैदा निवासी प्रकाश ने उसकी नाबालिक बेटी के साथ दुराचार किया।
थाना पिहोवा पुलिस ने मामले में आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। एएसजे पूनम सुनेजा की अदालत में विचाराधीन मामले में फैसला सुनाया गया है।
उप न्यायवादी कश्तूरी लाल ने बताया कि उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रकाश को मामले में दोषी पाया और उसे धारा 376 (2 )(1 )आईपीसी के तहत 10 वर्ष कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।