कुरुक्षेत्र। नशीला पदार्थ रखने और बेचने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सुनाया है। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी मेनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि कार चालक गुरदीप सिंह उर्फ राजा पुत्र भूपिंद्र सिंह वासी डेरा मिस्त्री गउचरान पिहोवा की कार से एक कट्टा बरामद हुआ जिसको खोलकर चैक किया तो कट्टे के अंदर से चुरा पोस्त बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर 4 किलो 200 ग्राम हुआ। उसने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि वह चूरापोस्त प्रवीण कुमार वासी हंसडेर थाना गढ़ी जिला जींद से खरीद कर लाया है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था, इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त आदेश दिये हैं।