कुरुक्षेत्र। दो साल पहले शाहाबाद के गांव डोलामाजरा से ट्रांसफार्मर की चोरी करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुये दोनों को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी जसबीर सिंह ने बताया कि बिजली निगम के एसडीओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 10 जनवरी 2018 की रात को अज्ञात चोरों ने हरफूल सिंह निवासी डोलामाजरा के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को चोरी कर लिया था।
जांच के दौरान सीआईए वन की टीम ने मक्खन सिंह निवासी गांव देवपुर जिला संभल व खेमसिंह उर्फ खेम कर्ण निवासी गांव नयाबांस जिला बुलंदशहर (यूपी) को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गांव डोला माजरा के खेतों से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने की वारदात कबूल की थी, जिसकी नियमित सुनवाई करते हुये न्यायालय ने गवाहों तथा सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने परी दोषियों केा 6 माह का अतिरिक्त कारावास और काटना होगा।