पीट-पीटकर युवक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
-अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
13 माह पूर्व मजदूरी के पैसे मांगने पर युवक की पीटकर कर दी थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
कुरुक्षेत्र। हत्या के आरोपी गांव बगथला वासी बलविंद्र सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने सुनाया है। घटनाक्रम करीब सवा तेरह महीने पुराना बताया गया है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बात अदालत में नियमित सुनवाई चल रही थी, जिसमें उपरोक्त फैसला सुनाया गया है।
यह जानकारी जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2018 को कुरुक्षेत्र के गांव बगथला वासी हाकम राम उर्फ प्यारा राम पुत्र अंतु राम ने थाना केयूके अपने पुत्र की हत्या का मामला दर्ज कराते हुए इस घटनाक्रम का जिम्मेदार अपने गांव वासी बलविंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह को ठहराया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में हाकमराम ने बताया था कि उसके पुत्र तरसेम ने उसे कहा था कि वह बलविंद्र सिंह से अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिये जा रहा है। इसके बाद उसको पता चला कि बलविंद्र सिंह उसके बेटे तरसेम के साथ गांव की मार्किट के पास गली में मारपीट कर रहा है। जब वह अपने बेटे तरसेम को देखने गया तो उसके घर के पास ही बलविंद्र सिंह उसके बेटे तरसेम को नीचे गिराकर उसके साथ मारपीट कर रहा था। उसने अपने बेटे को बलविंद्र सिंह से छुड़वाया तथा उसको वहां से उठाकर अपने घर ले गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके बेटे को काफी गुम चोटें लगीं थीं। जिसकी वजह से तरसेम को तुरंत कुरुक्षेत्र के जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन यहां डाक्टरों ने उसके पुत्र तरसेम को चैक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। बताया गया है कि इस घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलविंद्र सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी बलविंद्र सिंह को हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया था। तब से इस मामले की नियमित सुनवाई जारी थी।