कुरुक्षेत्र। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला कुरुक्षेत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाल चंद ने सुनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 21 अगस्त 2018 को एक नाबालिग लड़की ने थाना पिहोवा में पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 15 अगस्त 2018 को रात के समय वह बाथरूम के लिए गई थी, इसी दौरान रघुबीर सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह आ गया और उसका हाथ पकड़ कर उसको जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और इस बारे किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी दी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच महिला एएसआई मुकेश देवी को सौंपी गई थी। जांच करते हुए आरोपी रघुबीर सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत की नियमित सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई गई है।