फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नौकर की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास, अदालत ने एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने गांव भैणी स्थित ढाबे पर कार्यरत गांव कौलापुर के मदनपाल की हत्या के मामले में दोषी फूल सिंह व विक्रम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन

डिप्टी डिस्टिक अटार्नी मेनपाल राणा ने बताया कि आठ जून 2019 को थाना बाबैन को सूचना मिली थी कि गांव कौलापुर निवासी मदन पाल की गांव भैणी स्थित ढाबे पर मौत हो गई। थाना बाबैन प्रभारी भूषण दास, एएसआइ सुरेंद्र कुमार, मुख्य सिपाही रविंद्र व सिपाही अशोक नाथ की टीम ढाबे पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक मदनपाल के पिता फकीर चंद ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 42 वर्षीय मदनपाल पिछले दो माह से गांव भैणी स्थित ढाबे पर नौकरी कर रहा था। लगभग 15 दिन पहले वह गांव में आया था। उसने उन्हें बताया कि ढाबा संचालक फूल सिंह उसके साथ बिना वजह मारपीट करता है। उसने अपने लड़के का कुर्ता निकलवाकर देखा तो उस समय भी उसके शरीर पर गुम चोटें थी। उसने मदन पाल को समझा-बुझाकर होटल मालिक फूल सिंह के साथ अगले दिन काम के लिए भेज दिया था। आठ जून को उसने अपने छोटे पुत्र राजिंद्र कुमार को सुबह आठ बजे मदन पाल का पता लेने के लिए ढाबे पर भेजा था। उसके लड़के ने वापस आकर उसको बताया था कि रात को होटल मालिक फूल सिंह ने मदनपाल को ढाबे के बर्तन ठीक से साफ न करने के कारण डंडों से पीटा था और मदनपाल ढाबे के कमरे में अंदर चारपाई पर लेटा हुआ था। जब वह अपने रिश्तेदारों के साथ सायं ढाबे पर पहुंचा तो मदन पाल की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर काफी चोटें थी। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर ढाबा संचालक फूल सिंह व उसके भाई विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश राकेश सिंह ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त 2-2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने छह माह में सुनवाई पूरी कर दोनों दोषियों को आजीवन कारावास किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें