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Kurukshetra News: छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद

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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी धीरू निवासी सीतापुर को चार साल की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। मूल रूप से यूपी की हरदोई जिले की एक महिला ने 21 दिसंबर 2024 को थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पास एक बेटा और एक बेटी है।
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बेटी की उम्र 13 साल है। 21 दिसंबर की सुबह बेटी शौच के लिए उठी थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाले सीतापुर निवासी धीरू ने उनकी बेटी का हाथ पकड़ कर बाथरूम में खींच लिया और छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर वह जाग गए तो आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को सिवाह बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था।
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जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजन द्वारा कुल 13 गवाह पेश किए। सोमवार को अदालत ने आरोपी धीरू को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई।
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