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Kurukshetra News: छीनाझपटी के दोषी को पांच साल कठोर कैद

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कुरुक्षेत्र। सवा सात साल पहले महिला के साथ छीनाझपटी के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राजू निवासी अहमदगढ़ जिला शामली यूपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी अपने साथी के साथ महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुआ था। थाना सदर में 11 अप्रैल 2017 को दर्ज शिकायत में पिपली की रहने वाली महिला ने बताया था कि दोपहर करीब सवा 12 बजे वह अपनी दुकान पर बैठी थी।
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उसी समय बाइक पर दो युवक उसकी दुकान पर आए और उससे एक क्रीम मांगी थी। उसने उनको क्रीम दिखाई तो वे और सामान दिखाने की मांग करने लगे थे। इसी दौरान उनमें से एक युवक ने उसके गले से सोने की चेन छीन ली थी और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। उसकी चेन करीब साढ़े आठ ग्राम की थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार किया था। जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-ए के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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