संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। नशीला पदार्थ नशीला पदार्थ पिलाकर छीनाझपटी करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विक्रम उर्फ विक्की व सुरजीत उर्फ सोनू वासी गांधी नगर थानेसर पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप न्यायवादी संजीत सिंगला ने बताया कि 18 जून 2020 को द्वारका प्रसाद वासी सटई जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल किरायेदार झिंवरहेडी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह लेबर ठेकेदार का काम करता है। वह 17 जून को रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक में पैसे जमा कराने गया था। वह अपना फार्म भरने लगा तो वहां पर दो युवक खड़े थे। वह उसे कहने लगे कि उनको भी पैसे जमा कराने हैं और उसको अपनी बातों में उलझा लिया था।
उन्होंने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया था। इस दौरान वह उससे 30 हजार रुपये छीनकर मौका से फरार हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा दो ने करते हुए 19 जून को विक्रम उर्फ विक्की व सुरजीत उर्फ सोनू को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों सबूतों के आधार पएर आरोपी सुरजीत उर्फ सोनू व सहयोगी विक्रम उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।