कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने मोबाइल छीनाझपटी के आरोपी सेक्टर-7 निवासी लक्की शर्मा पुत्र चरण दास को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी राजबीर ने बताया कि 20 अगस्त 2019 को एक महिला ने केयूके पुलिस थाना में सौंपी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल थी। 19 अगस्त 2019 को वह अपनी बेटी के लिए दूध लेने गई तो पीछे से एक युवक आया और उसकी बेटी के हाथ से उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने 379-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक गुलजार सिंह को सौंपी गई। जांच अधिकारी ने आरोपी लक्की शर्मा को सेक्टर-7 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल बरामद किया और चालान तैयार करके आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। यहां मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी लक्की शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।