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Kurukshetra News: अनसुलझी हत्या के मामले में पांच साल बाद सभी पांच आरोपी बरी

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कुरुक्षेत्र। पिहोवा थाना क्षेत्र में दिसंबर 2021 में हुई अनसुलझी हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज की फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सबूतों को अपर्याप्त मानते हुए सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया।
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यह वारदात 23 दिसंबर 2021 की है। गांव ट्यूकर निवासी संदीप काजल ने मारकंडा नदी के बांध के पास झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे में एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। शव के गले पर रस्सी के निशान थे, हाथ-पैर बंधे हुए और चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत किया गया था ताकि पहचान मुश्किल हो।
पुलिस जांच में मृतका की शिनाख्त पटियाला की संजय कॉलोनी निवासी आशा रानी के रूप में हुई। उनके पति पंजाब पुलिस में लांगरी के पद पर कार्यरत थे। पति की 2010 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मामले में पटियाला निवासी राजेश को मुख्य आरोपी राजेश कुमार के रूप में, उसके पिता सोमनाथ, पत्नी रीना, पड़ोसन चिनया और मृतका के भाई विक्की पर हत्या व सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस जांच में दावा किया गया था कि आशा रानी ने राजेश कुमार को ढाई लाख रुपये ब्याज पर दिए थे और पैसे के लालच में आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस व विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा।
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