कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी व छीनाझपटी के आरोप में पंजाब के पटियाला जिले के महमूदपुर रूड़की गांव के रहने वाले ओमप्रकाश को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
13 जुलाई 2021 को अरुणाय गांव के रहने वाले जसबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह टेम्पो पर फल बेचने का काम करते हैं। 10 जुलाई को उनके पास आरोपी ओमप्रकाश आया और उनसे ढाई लाख रुपये की मांग की और कहा कि कुछ समय में वह उसके पैसे दोगुने करके वापस कर देगा। वह उनकी बातों में आ गए और टेम्पो में पैसे लेकर उसके साथ चल दिए। जब वह टयूकर गांव के पास पहुंचे तो आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और पैसे छीनकर भाग गया। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के बाद कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में देने के बाद मामले की नियमित सुनवाई की गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी व छीनाझपटी के आरोपी ओमप्रकाश को दोषी करार दिया। अदालत ने ओमप्रकाश को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरनेपर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा और आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।