फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: राशन वितरण में अनियमितता पर डिपोधारक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। गांव मिर्जापुर के डिपो धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री राजेश नागर ने आदेश दिए। उन्होंने बताया कि डिपो धारक के खिलाफ शिकायतें मिली थीं और डीएफएससी विभाग की तरफ से जांच करने पर काफी अनियमितता सामने आई है। ऐसे में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
विज्ञापन

राज्यमंत्री वीरवार को जिला सचिवालय में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे, जिसमें यह मामला सामने आया तो उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं राज्यमंत्री ने गांव थाना निवासी कमलेश व उनके पति अशोक की शिकायत सुनने पर कहा कि सरकार की इंदिरा आवास योजना का लाभ प्रार्थी को केवल एक बार ही मिल सकता है।
इसलिए प्रार्थी मकान की मरम्मत के लिए पंचायत विभाग के पास आवेदन कर सकता है, इस आवेदन पर 80 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि दो साल से अधिकारी अर्जी को दबाए हुए हैं।
विज्ञापन

राज्यमंत्री ने 17 शिकायतों की सुनवाई की और 12 का मौके पर समाधान किया गया। राज्यमंत्री ने न्यू मिर्जापुर कालोनी निवासी अनिल कुमार को अपनी ग्रांट से 67 हजार रुपए की राशि देकर उचित न्याय दिया, आकाश नगर निवासी परमिंद्र सिंह, कनीपला निवासी जगीर सिंह को कम से कम चार्जेज पर बिजली की लाइन बदलने, गांव रामगढ़ रोड निवासी सुरेंद्र सिंह, गांव लंडी निवासी प्रेमचंद, रेलवे रोड निवासी सुरेंद्र कुमार, गांव दयालपुर निवासी अंग्रेज, गांव चिब्बा निवासी विक्रम सिंह, गांव गुमथला गढू निवासी गुरमीत सिंह,गांव धमूर खेडी निवासी दलजीत सिंह की शिकायत का समाधान किया। इस मौके पर विधायक अशोक अरोडा, विधायक मनदीप सिंह चट्ठा, विधायक रामकरण भी मौजूद रहे।
तीन एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवाने के आदेश : राज्यमंत्री ने गांव सिरसला निवासी शारदा रानी की शिकायत सुनने के बाद आदेश दिए कि उनकी तीन एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए या फिर सारी 15 एकड़ जमीन को खाली करवाया जाए। वहीं गांव अमीन निवासी सलिंद्र सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके भाई ने फर्जी शपथ पत्र देकर बिजली कनेक्शन को बिजली विभाग की मिलीभगत से पहले कनेक्शन को बिमला देवी के नाम किया और फिर उसी कनेक्शन को राजबीर के नाम कर दिया था।
उनकी इस शिकायत पर बिजली विभाग द्वारा दोनों कनेक्शनों को रद्द किया गया। पुलिस और बिजली विभाग से असली शपथ पत्र मांगा गया तो उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस विषय पर बिजली विभाग की तरफ से तर्क दिया गया कि कन्जूयमर लिपिक को चार्जशीट कर दिया गया है। राज्य मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को जांच करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें