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मोबाइल छीनने के दोषी पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष का कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। मोबाइल छीनने का का आरोप साबित होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी नीरज और उसके पिता महेंद्र पाल को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी बाइक पर व्यक्ति से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे।
जिला उप न्यायवादी संजीव सिंगला ने बताया कि तीन जुलाई 2021 को साहिल वासी गांव मुआना (जींद) ने थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह तीन जुलाई को अपने ताऊ के बेटे से मिलने प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र में अपने भाई के साथ आया हुआ था। वह व उसका भाई पैदल बिरला मंदिर से ब्रह्मसरोवर की तरफ जा रहे थे।
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उसके मोबाइल पर कॉल आई तो वह फोन सुनने लग गया था। उसी समय पीछे से एक बाइक दो व्यक्ति आए और उसका मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करते अपराध अन्वेषण शाखा एक ने नौ अगस्त 2021 को आरोपी नीरज और उसके पिता महेंद्र पाल वासी श्याम कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई में आरोप साबित होने पर अदालत ने दोनों को सजा सुनाई।
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