कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपने फसल के बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी उप निदेशक डाॅ. कर्मचंद ने दी। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9वां क्रॉप इंश्योरेंस सप्ताह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शुरुआत की। इसकी समय अवधि 1-7 जुलाई तक है। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी फसल बीमित करवाने का अनुरोध किया ताकि फसल खराब होने पर किसानों को अपनी खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जा सके और सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सकें।
खरीफ सीजन 2025 के अंतर्गत आने वाली फसलों का बीमा किसान 31 जुलाई तक अपने बैंक में जाकर करवा सकते हैं और जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते, वह अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले अपने बैंक में लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा बैंक द्वारा स्वत: ही बीमा काट लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कृषि रक्षक पोर्टल पर किसान अपनी खराब हुई फसल की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकता है। योजना के तहत तीन प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है, जिसमें धान फसल में जलभराव लागू नहीं होगा, जबकि ओलावृष्टि, बादल फटना, आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। दूसरा, फसल कटाई के बाद फसल सूखने के लिए पड़ी हो तो उस दौरान ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा या गैर मौसमी बरसात से नुकसान कवर किया जाता है।
इस मौके पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी कुरुक्षेत्र नीतू रॉय, सांख्यिकी सहायक गुलाब सिंह, परियोजना अधिकारी गर्व बठला, सर्वर पंकज कुमार विभिन्न खंडों से किसान तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि यशजीत सिंह उपस्थित रहे।