पिपली। जिला नगर योजनाकार की टीम ने राजस्व संपदा गांव दर्रा कलां में एक अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। डीटीपी अशोक गर्ग ने कहा कि डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ जिला कारागार के पीछे स्थित 2.5 एकड़ में पनप रही एक अवैध कॉलोनी में बनी कच्ची सड़कों व सीवरेज के नेटवर्क को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है।