कैथल। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में ‘दयालु’ योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु /दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह जानकारी डीसी डीसी प्रशांत पंवार ने दी। उन्होंने पात्रों से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये सालाना तक सीमित है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के भंडार की बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।