फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कैद, जुर्माना भी लगाया

Tue, 23 Jul 2024 07:17 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

सार

दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। न भरने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दो साल पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी प्रवीन कुमार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


थाना केयूके के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने आठ अक्तूबर 2022 को शिकायत में बताया था कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। सात अक्तूबर को प्रवीन उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर अपने साथ खेतों में ले गया था।

यहां उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में वह उसकी बेटी को गेट के पास छोड़कर भाग गया था। शिकायत पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रवीन को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें