हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने महिला से छीनाझपटी करने के आरोपी सतीश वासी हथीरा को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 13 नवंबर 2021 को थाना केयूके पुलिस को किरमच की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसी दिन वह दोपहर के समय अपने घर से शहर में दवाई लेने आई थी।
जब वह ब्रह्मसरोवर के नजदीक पंहुची तो मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके हाथ से उसका पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। उसके पर्स में एक मोबाइल, करीब 10 हजार रुपये और जरूरी कागजात थे।
इस शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक वजीर सिंह को सौंपी गई थी। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा एक को सौंपी गई। अपराध अन्वेषण शाखा एक की टीम ने 25 दिसंबर 2021 को आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी से छीना गया मोबाइल व वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। आरोपी को अदालत में पेश कर कारागार भेज दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने तीन मई को आरोपी सतीश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।