अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उपजिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 2 फरवरी 2018 को एक गांव की महिला ने थाना झांसा में शिकायत दी थी। बताया था कि गली में खेल रही उसकी ढाई साल की बेटी के गांव का ही पवन नशे की हालत में गलत नीयत से कपड़े निकल रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर वह बाहर आई तो पवन भाग गया। शिकायत पर थाना झांसा में 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने नौ माह में ही केस की सुनवाई करते हुए गवाहों एवं सबूतों के आधार पर पवन को दोषी करार दिया है।