फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नशीले पदार्थ रखने पर 12-12 साल की कैद, एक-एक लाख का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
नशीले पदार्थ रखने पर 12-12 साल की कैद, एक-एक लाख का जुर्माना
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने का आरोप साबित होने पर दो दोषियोें को 12-12 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी एसके मित्तल ने दी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर 2015 को अपराध शाखा एक की टीम जीटी रोड पर उमरी चौक एरिया में गश्त पर थी। इस दौरान इस टीम को सूचना मिली कि पंजाब नंबर के एक ट्रक में नशीले पदार्थ ले जाए जा सकते हैं। इस पर टीम ने उमरी चौक पर नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान जीटी रोड दिल्ली की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोककर चेक किया। इस ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक से 28 कट्टों में रखा गया सात क्विंटल चूरा पोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान ट्रक ड्राईवर गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरजीत सिंह निवासी किशनपुरा जिला लुधियाना पंजाब के रूप में हुई थी। ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक मालिक रणजौध सिंह निवासी गोबिंदगढ जिला एसएएस नगर मोहाली पंजाब उसके साथ हिमाचल से कोलकाता जाता है। वापसी में वह ट्रक में चूरा पोस्त लोड करवाता है। इसे हरियाणा और पंजाब में बेचते हैं। इसके बाद ट्रक मालिक रणजौध सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी ट्रक मालिक रणजौध सिंह और ट्रक चालक गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरजीत को दोषी मानते हुए 12-12 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी ट्रक मालिक को धारा 29 के तहत 12 साल कैद और एक लाख रुपये की सजा भी सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें