नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। 27 सितंबर 2016 को पीड़िता ने लाडवा थाना में दोषी कवंर पाल के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता की उस समय उम्र 16 वर्ष थी। दोषी ने 10 सितंबर 2016 को पीड़िता को अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 15 अक्तूबर 2016 को दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 20 नवंबर 2017 को आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।